MP:लव जिहाद पर पांच साल तक की सजा, अगले सत्र में विधेयक लाएगी सरकार

 

मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और इसमें पांच साल की सजा का प्रावधान होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कानून बनाने की बात कह चुकी है।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020’ को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह पांच साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।

उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा सत्र अहम होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। विधेयक के कानून बनने के बाद आरोपी पर गैर जमानती धाराओं के तहत पांच साल की सजा दर्ज की जाएगी।

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, लव जिहाद के अपराध में सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है, तो उसे एक माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय में इस संबंध में आवेदन देना होगा। मिश्रा ने कहा, इस कानून के आने के बाद किसी से जोर जबरदस्ती द्वारा की गई शादी, धोखे से की गई शादी को रद्द माना जाएगाl

इससे पहले, सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद को लेकर कह चुके हैं कि राज्य में इस तरह के मामले सामने आने पर इसका निपटान सख्ती से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था।

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