भोपाल :
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्त अंतर्गत आनंद नगर जोन में निजामुद्दीन रोड़, लेबर कॉलोनी, इन्द्रपुरी क्षेत्र निवासी इसराइल कुरैशी को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख 9 हजार 405 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि आरोपी इसराइल कुरैशी को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने 14 जून 2016 को उसकी अयान ऐवन चिकन शॉप दुकान पर एल टी लाईन से डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर प्रकरण दर्ज किया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय भोपाल में विशेष न्यायाधीश (विद्युत) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।