भोपाल : गुरूवार, मई 28, 2020,
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के आँगनवाड़ी केन्द्रों पर फीवर क्लीनिक अथवा कोविड-19 की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा।
किदवई ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज के थूक के कणों से दो मीटर के भीतर सम्पर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। प्रदेश में संचालित किसी भी आँगनवाड़ी में कोविड-19 संबंधी गतिविधियां, फीवर क्लीनिक का संचालन या सेम्पलिंग कार्य के लिये आँगनवाड़ी सह-आरोग्य केन्द्र का उपयोग न किया जाये। किदवई ने कहा कि भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हाईरिस्क की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आँगनवाड़ी का उपयोग सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चिन्हित टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ पोषण आहार वितरण आदि के लिए ही किया जाए।