निर्धारित दवाओं के अधिकतम मूल्य में संशोधन
दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एनपीपीए ने 883 निर्धारित दवाओं का अधिकतम मूल्य संशोधित/बढ़ा दिया है।
31 मार्च 2020 को हुई बैठक में प्राधिकरण ने संतोष जताते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण एपीआई की आपूर्ति में आई अड़चनें अब वापस सामान्य हालात की ओर बढ़ रही हैं और कोविड-19 के मामलों के बीच दवाइयों के इनपुट्स की कीमतों में कोई भी असामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है। इसलिए, सामान्य मूल्य संशोधन की अनुमति दी गई है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डाटा के आधार पर ही डब्लूपीआई वृद्धि की गई है। अधिकतम मूल्य में वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) पर आधारित है, जो 1.88468 प्रतिशत है।
दवाओं के अधिकतम मूल्य में हुए संशोधन में कार्डियक स्टेंट्स के अधिकतम मूल्य में भी संशोधन शामिल है। संशोधित कीमतें 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगी और संशोधित कीमतों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।