कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन मोड में है. इस बीच, सरकार ने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी.
आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी है
फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है. इस बीच, सरकार से आम जनता के लिए राहत की खबर मिली है. आइए, 10 प्वाइंट में जानते हैं कुछ राहत की बातें..
– अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है. मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है. मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है. डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है. इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है.
– सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है. अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी. कहने का मतलब ये है कि आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं.
– विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है. 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा. बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है.
ये भी पढ़ें-मोदी सरकार की कर माफी योजना का ऐसे उठा सकते हैं फायदा
– वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी. अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है.
– हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है.
– जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है. दरअसल, मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है.
– वहीं 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी. इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी.
– हालांकि, 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी. इसके अलावा कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है.
– एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा.
– कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है. यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है.
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी.