सीहोर:शासन के नियमानुसार जिले में मदिरा दुकानों का संचालन शुरु , कलेक्टर ने किए आदेश जारी

शासन के नियमानुसार जिले में मदिरा दुकानों का संचालन शुरु

कलेक्टर ने किए आदेश जारी

कलेक्टर  अजय गुप्ता द्वारा देशी मदिरा भण्डागार सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज को पूर्ववत कार्य के लिए तथा जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों पर मदिरा विक्रय के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि समस्त मदिरा दुकानें प्रात: 7 बजे खोली जाकर शाम 7 बजे अनिवार्य रूप से बंद की जाएं। समस्त मदिरा दुकानों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फिट की दूरी तथा एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र न होना सुनिश्चित किया जाए। मदिरा दुकानों में विक्रयकर्ता मास्क/सेनेटाईजर के साथ-साथ स्वच्छता व संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। समस्त मदिरा दुकानों में मदिरा का उपभोग पूर्व आदेश अनुसार प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाने के निर्देश दिए गए है।

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