जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
रायसेन, 18 मार्च 2021,
वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर भार्गव द्वारा जिले की समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चूने के गोले सम्बंधित दुकान/प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही दुकानों/प्रतिष्ठानों के मालिक एवं कर्मचारी स्वयं भी मास्क लगाना सुनिश्चित करेंगे और मास्क लगाकर आने वालों को ही सामग्री प्रदाय करने के आदेश दिए गए हैं। मास्क लगाकर नहीं आने वाले ग्राहकों से मास्क लगाने का आग्रह किया जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध यथायोग्य प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।
आयोजनों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध
इसी प्रकार जिले में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजनों और विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना प्रतिबंधित किया गया है। आयोजन में 100 से अधिक व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत 100 से कम एवं पूर्व अनुमति प्राप्त कर 100
से अधिक व्यक्तियों के सम्मिलित होने वाले समस्त प्रकार के आयोजनों में निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
होली और रंगपंचमी के जुलूस, मेले आदि प्रतिबंधित
कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत होली एवं रंग पंचमी के जुलूस, मेले आदि के सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित किए गए हैं। घरों, मोहल्लों में व्यक्तिगत रूप से एवं छोटी-छोटी टुकड़ियों में पारम्परिक रूप से होली एवं रंग पंचमी के त्यौहार मनाए जा सकते हैं। इस दौरान भी निर्धारित सोश्ल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों हो सकेंगी। इस दौरान सभी शिक्षकों, छात्र-छात्राओं को निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
मास्क नहीं लगाने पर होगी जुर्माने की कार्यवाही
कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग नहीं करने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकतम 100 रूपए के जुर्माने से दण्डित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए राजस्व, पुलिस, नगरपालिका/नगरपरिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर नियमों के अधीन स्थानीय प्रशासन द्वारा जुर्माने से दण्डित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मरीज मिलने पर संबंधित घर को कंटेनमेन्ट जोन बनाने के निर्देश
कलेक्टर भार्गव ने कोविड-19 संक्रमित मरीज मिलने पर संबंधित घर को कंटेन्मेंट जोन बनाते हुए घर के बाहर पोस्टर लगाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा है।