मध्य प्रदेश में 18 मई से लॉकडाउन फेज-4 शुरू होगा

मध्य प्रदेश में 18 मई से लॉकडाउन फेज-4 शुरू होगा। बताया जा रहा है कि यह 31 मई तक जारी रह सकता है। राज्य सरकार ने इसकी रणनीति तैयार कर ली है। इसे अंतिम रूप देकर आज रात तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। फेज-4 में बाजारों को ऑड और ईवन के फाॅर्मूले से खोला जा सकता है। धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध 31 मई तक लागू रहेगा। ऐसे में मुस्लिम समाज को ईद घर पर ही मनानी पड़ेगी। इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलायन कर रहे मजदूरों से अपील की है कि जो जहां हैं, वहीं रुक जाएं। प्रदेश सरकार सभी को सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी।

कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रह सकती है
लॉडाउन फेज-4 में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर समेत सभी रेड जोन में सख्ती जारी रह सकती है। दो दिन की मशक्कत के बाद 32 जिलों की रिपोर्ट कलेक्टरों से और 20 जिलों की जानकारी 4 मंत्रियों से ली गई है। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3:30 बजे इन सुझावों की समीक्षा कर अंतिम रूप देंगे। इसके बाद ये सुझाव केंद्र को जाएंगे।

सुझाव: हर दिन अलग-अलग सेगमेंट की दुकानें खुलें

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑड और ईवन के फाॅर्मूले से एक दिन छोड़कर एक दिन बाजार खोले जाएं या हर दिन अलग-अलग सेगमेंट की दुकानें खोली जा सकती हैं। जैसे- किसी दिन कपड़े की तो किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक की।

शॉपिंग मॉल भी एक दिन छोड़कर एक दिन खोला जा सकता है।

कंटेनमेंट के बाहर निर्माण कार्य शुरू हों, ताकि सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकेंगे।

निजी दफ्तर एक तय समय तक 33 फीसदी मैनपावर के साथ खोले जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा सकता है।

होटल और रेस्तरां संचालकों को खाने की होम डिलीवरी और पार्सल सप्लाई के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

पाबंदी: मॉल-शॉपिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज बंद रह सकते हैं

हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वालों के ग्रीन जोन में जाने पर पाबंदी लग सकती है।

मॉल, शॉपिंग सेंटर, बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजन, स्कूल-कॉलेज बंद रह सकते हैं। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जनजीवन शर्तों के साथ सामान्य होने की संभावना।

ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में गतिविधियां सामान्य हो सकती हैं। ग्रीन जोन के जिलों में मैनपावर 100 फीसदी किया जाएगा।

ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दफ्तर खुलेंगे, मैनपावर 50 से 70 फीसदी हो सकता है, लेकिन इसे घटाने और बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर लेंगे। तमाम दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन धारा 144 लागू रहेगी। ट्रांसपोर्ट सामान्य होगा। निर्माण के साथ अन्य कामों की छूट मिलेगी। ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाट-बाजार खुलेंगे।

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