भोपाल: शारीरिक दूरी नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

भोपाल । मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बिना मास्क के घूमने या घर से बाहर निकलने पर और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर अब स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाएगी। यह आर्थिक दंड 100 रुपए से 1000 रुपए तक होगा। इसके संबंध में भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल कलेक्टर ने महामारी एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने बिना मास्क के घर से बाहर निकलने के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन ना करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके जिले में इसका पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने इसका पालन नहीं करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्पॉट फाइन लगाने के आदेश जारी किए हैं।
सार्वजनिक जगह पर थूका तो लगेगा 1000 का फाइन
जिला दंडाधिकारी पिथोड़े ने बिना मास्क या चेहरे को कवर किए हुए बाहर निकलने पर 100 रुपए का जुर्माना शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500 का जुर्माना और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपए का स्पॉट फाइन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश का पालन और फाइन करने के लिए समस्त कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, नगर निगम के सहायक कमिश्नर और थाना प्रभारी को अधिकृत किया गया है।

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