भोपाल में धार्मिक स्थल, सिनेमा, जिम, बार बंद रहेंगे

 

 

भोपाल. कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 17 राज्यों में सोमवार से आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। यहां शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर सभी खुल जाएंगे। भोपाल जिले में भी कलेक्टर ने सिंगल व मल्टी ब्रांड मॉल, होटल, रेस्त्रां केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी रात साढ़े आठ बजे तक खुल सकेंगे।

राजधानी के डीबी सिटी मॉल में प्रशासन द्वारा तय नियमों व गाइडलाइन के अनुसार ग्राहकों को सुबह 11 बजे से एंट्री दी जाएगी। आदेश के मुताबिक सभी जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेमिंग एरिया पूरी तरह बंद रहेंगे। होटल या रेस्त्रां में ग्राहकों के लिए 50% बैठक क्षमता की अनुमति रहेगी। यहां छह फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फूड कोर्ट में सभा, मीटिंग, गेदरिंग, समारोह करना प्रतिबंधित रहेगा।

मास्क पहनकर ही मॉल में प्रवेश, ई-वॉलेट से भुगतान की व्यवस्था

मॉल प्रबंधक को सैनेटाइजर डिस्पेंसर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।

मास्क पहनेे लक्षणरहित ग्राहकों व कर्मचारियों को ही एंट्री।

हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे।
होम डिलेवरी स्टाफ काे हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति।
बार-बार छूने वाली जगहों जैसे- हैंडल, हैंड रेल, बैंचेज का सैनेटाइजेशन जरूरी।
एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री से. और ह‌्यूमिनिटी 40 से 70% रखना होगी।
कोई भी कर्मचारी मास्क और ग्लब्स के बिना नहीं रहेगा।
मॉल में कोई भी संक्रमित मिलने पर इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देनी होगी।
दुकान या होटल में भुगतान सिर्फ ई-वॉलेट से ही करना होगा।
बुजुर्ग, गर्भवती और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के आने पर रोक।
कंटेनमेंट क्षेत्र में पाबंदी जारी, बाकी बाजार मौजूदा नियम से खुलेंगे

धार्मिक स्थल खोलने को लेकर रविवार को धर्मगुरुओं की कलेक्टर के साथ बैठक हुई।
प्रशासन ने कहा- सभी धर्मगुरु धार्मिक स्थलों पर पहले जरूरी व्यवस्थाएं कर लें।
12 जून को इस संबंध में फिर बैठक होगी। 15 जून तक इन्हें खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि सभी धर्मगुरु समुदाय विशेष में धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर लें।

Shares