नई दिल्ली, 04 मई । देश की अर्थव्यवस्था और वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए लाॅकडाउन के दौरान यह ढील दी गई है। सोमवार को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देश को तीन जोनों में बांटा गया है। सभी जोन में कुछ पाबंदी के साथ कुछ छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर रोक है।
उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन बढ़ाने के आदेश के साथ नई गाइड लाइन जारी की गई है। कुछ गतिविधियों पर देशव्यापी रोक जारी रहेगी। स्कूल- कॉलेज जिम आदि बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अंतर राज्य कार्गो के आवागमन में कोई समस्या न आए, इसके लिए मंत्रालय ने कंट्रोल रूम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है। लॉकडाउन में ड्राइवर किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से प्रापत 3 मई से 12 मई तक करीब 12 हजार शिकायतों पर कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि पुलिस और सशस्त्र बलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एडवाइजारी जारी गई है। जेल में पुलिसकर्मी किस प्रकार से सुरक्षित रहें, इसके लिए भी एक विस्तृत जानकारी साझा की गई है। उन्होंने 4 मई 2020 से दो सप्ताह के लिए बढ़े लाॅकडाउन में जोनों में कुछ शर्तों के छूट दी गई है। नए दिशा-निर्देश के तहत हवाई, रेल और मेट्रो और सड़क द्वारा अंतरराज्यीय यात्रा पर रोक रहेगी। महाविद्यालय, विद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे।
वहीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभाओं पर रोक जारी रहेगी। सभी गैरआवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर प्रतबिंध रहेगा।