आज से ऑर्डर ले सकती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां

 

देश भर में लॉकडाउन 4 आज यानी 18 मई से लागू कर दिया गया है. राहत की खबर यह है कि इस बार रेड जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की इजाजत दी गई है. तो आज से दिल्ली जैसे रेड जोन वाले शहरों के लोग भी मोबाइल, टीवी समेत जरूरत की दूसरी सभी चीजों के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे. हालांकि कंपनियों को अभी राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है.

असल में केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन 4 के दौरान रेड, ओरेंज, ग्रीन जोन निर्धारित करने का फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया है. साथ ही बफर और कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन चीजों पर प्रतिबंध है उनके अलावा बाकी सभी कारोबार या गतिविधियां चलाई जा सकती हैं. ई-कॉमर्स सेवा को इस बार प्रतिबंध वाली सूची में नहीं रखा गया है, और सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही इन पर प्रतिबंध होगा. कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकती है.

हालांकि फ्लिपकार्ट, एमेजॉन आदि अभी दिल्ली में ऑर्डर नहीं ले रहे, क्योंकि यह राज्य सरकार को तय करना है कि कौन-सा इलाका कंटेनमेंट जोन में आएगा. एक बार इसके बारे में स्थिति साफ होने और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद कंपनियां ऑर्डर लेना शुरू कर सकती हैं. उम्मीद है कि सोमवार को किसी समय ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

लॉकडाउन का यह चौथा चरण 31 मई तक चलेगा. इसके पहले लॉकडाउन 3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की इजाजत नहीं दी गई थी. उन्हें सिर्फ जरूरी सामान बेचने की इजाजत थी.
ई-कॉमर्स को मिली छूट
लॉकडाउन 4 में तीनों जोन- ग्रीन, ऑरेंज और रेड, में ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत दी गई है. कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है.
पेटीएम मॉल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास मोठे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी. वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी.
ई-कॉमर्स कंपनियां सोमवार से अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार हैं. हालांकि उन्हें इस संबंध में राज्यों के दिशा-निर्देशों को भी इंतजार है जो आज किसी भी समय मिल सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं कंटेनमेंट जोन (निषेध क्षेत्र) में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गई है.

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