सहारा इंडिया अवधि पूरी होने पर रकम देने से मुकरी , फोरम ने दिया 16.54 लाख के भुगतान का आदेश

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम शिवपुरी ने चार प्रकरणों में सहारा इंडिया के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता को कुल 16,54,522 रुपए तथा प्रकरण व्यय दिलाने का आदेश पारित किया है। आवेदक राजेश जैन पुत्र स्व. अमानमल जैन तथा पुनीत जैन, पंकज जैन पुत्रगण मुकेश जैन निवासी-शिवपुरी द्वारा अपने अधिवक्ता संजीव बिलगैयां की ओर से पृथक-पृथक याचिका जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की थी कि उनके द्वारा अनावेदकगण से कंपनी के बॉण्ड / पॉलिसी प्राप्त किए थे जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा अनावेदक कार्यालय में उसकी रसीद प्रस्तुत कर दी है, परन्तु उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है।

प्रकरण में अनावेदकगण की ओर से उपस्थित होकर आवेदक की शिकायत का विरोध व्यक्त करते हुए बताया गया कि कंपनी स्कीम आवेदक को एलबीपी (लायल्टी बोनस प्वाइंट) रिडेम्पशन का प्रावधान नहीं है, परिवादी ब्याज अदा करने का भी प्रावधान नहीं है। साथ ही शिकायत निरस्त करने की प्रार्थना की थी।

इस पर अध्यक्ष न्यायधीश गौरीशंकर दुबे तथा सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा ने कहा कि अनावेदकगण की ओर से क्यू शॉप प्लान एच के सामान्य नियम प्रस्तुत किए हैं जिसमें आवेदक केवल उत्पाद प्राप्त कर सकता है, परन्तु अनावेदकों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जबकि प्रमाण पत्र में लिखित नियम व शर्तों के अनुसार 6 वर्षों के बाद यदि आवेदक द्वारा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया गया है तो आवेदक को जमा राशि 2.35 प्रतिशत राशि भुगतान किया जाना है। अर्थात 10,000 रुपए जमा किए जाने पर 23,500 रुपए भुगतान प्राप्त करने का प्रावधान है। जिसके आधार पर आदेश पारित किया कि चारों आवेदकों को कंपनी 16,54,522 रुपए अदा करे। एक माह के अंदर राशि अदायगी ना किए जाने पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

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