RTI के दायरे में अटेंडेंस रजिस्टर की जानकारी*

 

*RTI के दायरे में अटेंडेंस रजिस्टर की जानकारी*

*राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का अहम आदेश*

*टैक्स पेयर आम जनता को हक़ है कि वे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति की ले सके जानकारी*

*सिंह ने कहा कि अगर जानकारी छुपाई गई तो बिना कार्यालय आए सैलरी लेने वालों का रास्ता हो जाएगा और आसान*

*आयोग ने माना कि अटेंडेंस रजिस्टर रिकॉर्ड और सूचना RTI अधिनियम की श्रेणी में*

*आयोग का तर्क अगर विधायकों और सांसदों की उपस्थिति की जानकारी दी जा सकती है तो अधिकारियों की क्यों नहीं*

*सिंह ने माना कि उपस्थिति पंजी की जानकारी बाहर आने से शासकीय कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक कसावट भी होगी सुनिश्चित*

*सूचना आयुक्त ने कहा उपस्थिति पंजी आम आदमी की पहुंच में होने से नियम विरुद्ध कार्यालय से गायब रहने वाले अधिकारियों पर लगेगी रोक*

*आयोग ने लोक सूचना अधिकारी और तीसरे पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति पंजी से निजता पर अतिक्रमण का मामला नहीं बनता*

*सिंह ने कहा आज तक शासकीय कार्यालय में अटेंडेंस रजिस्टर की जानकारी देने से नहीं आया है व्यक्तिगत नुकसान का कोई मामला*

*आयोग ने उपस्थिति पंजी की जानकारी रोकने पर सहायक आयुक्त वाणिज्यकर विभाग पर लगाया ₹10000 का जुर्माना*

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