मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने तीन प्रकरणों में खण्ड पंचायत अधिकारी कार्यालय जनपद पंचायत गंगेव बालेन्द्र पाण्डेय के ऊपर क्रमशः दो प्रकरणों में (₹25000, ₹25000) कुल ₹50,000 का जुर्माना व तीसरे प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
श्पाण्डेय तीनों RTI आवेदन के समय जनपद पंचायत गंगेव में पदस्थ थे। इनके द्वारा किसी भी RTI का निराकरण नियत समय 30 दिनों के भीतर या कोई कार्यवाही की ही नहीं गयी है। जबकि आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि जानकारी लोक सूचना अधिकारी के पास सरल और सुलभ रूप से उपलब्ध थी।
RTI आवेदको द्वारा मांगी गई जानकारी-
- RTI में लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी की सुनवाई में क्या कार्यवाही हुई थी कि प्रमाणित प्रति चाही थी।
- सहायक यंत्री के कार्यकाल में किये गए कार्य की जानकारी चाही थी।
आयोग द्वारा तीनों प्रकरण प्रत्येक में ₹25000 जुर्माने का नोटिस लोक सूचना अधिकारी श्री पांडेय को जारी किया गया था पर श्री पाण्डेय कोई संतोषजनक कारण या साक्ष्य भी आयोग के समक्ष उपलब्ध नहीं करवा सके। और न ही आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई।
*सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रकरण में पाया कि वांछित जानकारी 30 दिन में उपलब्ध होनी थी पर कानून की अवहेलना करते हुए उक्त जानकारी 3 साल बाद भी RTI आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयुक्त सिंह द्वारा उक्त जानकारी को 10 दिन के भीतर आवेदक को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है। *
आयोग द्वारा पहले 2021 में भी बालेन्द्र पाण्डेय पर 22,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वही अब दो अन्य प्रकरणों मे ₹25000-₹250000 हजार का जुर्माना लगाया। बार बार RTI कानून की अवहेलना के चलते आयुक्त राहुल सिंह ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (2) (ii) और 3 (A) (C) के तहत विकास आयुक्त पंचायत विभाग को बालेन्द्र पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है।
1. A-1869/REWA /2021
Appellant – शिवानन्द द्विवेदी
Penalty- 25000/-
2. A-5489/REWA /2021
Appellant – श्री अनिल सिंह उपकारी
Penalty- 25000/-
3. A-5491/REWA /2021
Appellant – अनिल सिंह उपकारी
Order- अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश
Total Penalty imposed = ₹ 50,000/- and Disciplinary Action against PIO by State Information Commissioner Rahul Singh