*मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला अब चहेते अफसरों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे मंत्री
*मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक सेवा से जुड़े अफसरों के संबंध में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठता सूची में सीनियरिटी देना गैरकानूनी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के स्थान पर उनसे…