मध्यप्रदेश के संपत्ति और जलकर देने वालों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी राहत दी है। नेशनल लोक अदालतों में 25 से 100% तक सरचार्ज (अधिभार) में छूट मिलेगी। दो किश्तों में यह राशि जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को लगेगी। वहीं, 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाले अदालतों में ही छूट दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी।
मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश के बाद विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए। सभी निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार उपभोक्ताओं को छूट का फायदा दें।
कितनी छूट मिलेगी, समझिये…
प्रॉपर्टी टैक्स
ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी।
जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक एवं एक लाख रुपए तक है, उनमें 50% तक की छूट दी जाएगी।
जिन प्रकरण में कर एवं अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25% तक की छूट मिलेगी।
जलकर
जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार एवं अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75% तक की छूट दी जाएगी।
ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
छूट पाने के लिए यह करना होगा
लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी।
छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी।
इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन और शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।