MP:सभी वाहनों की नियमित चेकिंग के निर्देश

 

मोटरयानो की नियमित चेकिंग के निर्देश

परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा समस्त क्षेत्रीय /अतिरिक्त क्षेत्रीय /जिला परिवहन अधिकारी/समस्त चेकपोस्ट एवं विशेष चेकिंग प्रभारियों को निर्देशित किया है कि सभी यात्री वाहनों, माल गाडि़यों की चेकिंग किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रवासियों के अवैध परिवहन तथा मोटरयान अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त अधिकारी, कर्मचारी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित रूप से कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु मोटरयान गाडि़यो को रोका जाना निषेध किया गया था। मालयान चालकों/मालिकों द्वारा उक्त आदेश का दुरुपयोग कर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य प्रवासी मजदूरों का अवैध परिवहन किया जा रहा है। तथा प्रति मजदूर 3 हजार रूपये तक का किराया वसूल किया जा रहा है। मोटरयान चालकों/मालिकों के उक्त कृत्य के कारण जहां एक और गरीब मजदुर शोषण का शिकार हो रहे हैं। अत: सभी अधिकारी/कर्मचारी वाहनों की नियमित चेकिंग करना सुनिश्चित करें।

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