MP:भ्रष्टाचार के आरोपी उपयन्त्री को चार साल की सज़ा और 20 हजार का अर्थ दंड

*भ्रष्टाचार के आरोपी उपयन्त्री को चार साल की सज़ा और 20 हजार का अर्थ दंड*

*इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया था भ्रष्टाचार का केस*

मंडलेश्वर न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती शर्मा ने दिनांक 16/01/2020 को प्रकरण क्र. 282/16 व.वि.प्र.क्र. 2/17- में नगर परिषद् भीकनगाँव जिला खरगोन में पदस्थ आरोपी उपयन्त्री ब्रजेश कुमार गुप्ता को धारा- 7,13(1)D, 13(2) भ्र. नि. अधिनियम मे 4 वर्ष कि सजा तथा अर्थदण्ड 20,000/- से दंडित किया गया तथा अतिरिक्त व्यतिक्रम पर 1 साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई । लोकायुक्त की तरफ से पॆरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप अलावा ने की ।

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