जबलपुर/
संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ महिला प्रभारी सहायक संचालक को निलंबित कर दिया गया है। उनका आचरण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। दरअसल, 28 दिसंबर 2020 को उनके मोबाइल से विभागीय अफसरों और प्राचार्यों के समूह में पोर्न फिल्म की क्लिप पोस्ट हो गई थी। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था।
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से निलंबन का आदेश जारी हुआ है। निलंबन की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया है। विभाग ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर महिला अधिकारी ही अश्लील क्लिप को ग्रुप में डालने के लिए दोषी मिली हैं।
महिला का दावा कि किसी ने शरारत की थी
हालांकि महिला अफसर का दावा है कि उनके द्वारा क्लिप जारी नहीं की गई थी। ये किसी की शरारत है। विभागीय जांच में महिला अफसर को प्रथम दृष्टतया दोषी पाए जाने के बाद आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त कियावत के मुताबिक ये कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। यह कार्रवाई मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 एक के तहत की गई है।
ये थी घटना
28 दिसंबर 2020 को महिला के मोबाइल से विभागीय अफसरों और प्राचार्यो के समूह में एक पोर्न फिल्म की क्लिप पाेस्ट हुई थी। एक महिला द्वारा इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। जांच के बाद अब कार्रवाई हुई।