MP:कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाइजेशन के लिए नए दिशा-निर्देश

 

 

 

इंदौर। कोविड‑19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी कायार्लयों एवं सार्वजनिक स्थानों के संचालन एवं विनियमन हेतु प्रारूप मार्गदर्शी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिसके अंतगर्त प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कार्य संपादन एवं गतिविधियां संक्रमण से मुक्त रूप से संचालित की जा सके।
निर्देश में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश एवं निकलने के लिए एक ही द्वार का प्रयोक करना होगा। कार्यालय में तैनात सफाईकर्मियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाए। कार्यालय में आने वाले अधिकारी, कर्मचारी, विजिटर को मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकार्ड रखना अनिवार्य होगा। अनावश्यक रूप से आवाजाही पर रोक लगाएं। बैठने और मीटिंग करने के दौरान एक मीटर की दूरी बनाए रखें। प्रत्येक कार्यालय में सेनिटाइजेशन स्टेशन बनाना अनिवार्य किया गया है तथा प्रत्येक कमरे में अल्कोहल युक्त सेनिटाइजेशन रखना होगा।
जब तक जरूरी नहीं हो तब तक बाहरी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी को बुलाया न जाए। डाक आदि भेजने से भी बचें, इसकी जगह ईमेल का प्रयोग किया जाए। जहां तक संभव हो फाइल आदि में मूवमेंट में ई आफिस का उपयोग किया जाए। इससे फाइल आदि के माध्यम से होने वाले संभावित संक्रमण को रोका जा सकेगा। ऑफिस में जो चीजें सबसे ज्यादा छूने में आती हैं उन्हें हाइपो क्लोराइट के घोल से साफ किया जाए। अपने कम्प्यूटर, लैपटॉप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की ही होगी। कार्यालयों में यहां वहां थूंके नहीं। कार्यालय में थूकना पूरी तरह से वर्जित किया जाए। साथ ही सभी कर्मचारियों व अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीधे घर से निकलकर कार्यालय और कार्यालय से निकलकर सीधे घर पहुंचे।
कार्यालय में सेनिटाइजेशन के लिए सफाईकर्मियों को आवश्यक प्रोटोकल का पालन करना अनिवार्य होगा। कांफ्रेंस रूम सहित ऑफिस एरिया प्रतिदिन सुबह व शाम में लोगों के आने के पूर्व साफ किया जाना आवश्यक होगा। ऑफिस साफ करने के दौरान सफाईकर्मी को डिस्पोजेबल रबर बूट, ग्लब्ज और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

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