इंदौर 6 जुलाई . इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को पिछले दो साल से जेल बंद तीनों महिला आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी । आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया, मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों में से तीन महिला आरोपियों की जमानत पर इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपियों ने यह कहते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिकाएं प्रस्तुत की थीं कि प्रकरण के निराकरण में लंबा समय लगने की आशंका है। पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर चुकी है। ये था मामला सितंबर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने पर शिकायत की थी, कुछ महिलाएं उन्हें अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हैं। ये महिलाएं तीन करोड़ रुपए मांग रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। जांच में कई आईएएस और राजनेताओं के नाम सामने आए थे।