इस बजट २०२६ में एक महत्वपूर्ण बदलाव विदेश से लाने वाले बैगेज नियमों में किया गया है। बैगेज रुल २०१६ को बदलकर कस्टम बैगेज नियमावली २०२६ को लाया गया है और इसे इसे ०२ फरवरी २०२६ को नोटिफाई कर लागू कर दिया गया है।
*क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु:*
१. यह नियम व्यक्तिगत उपयोग हेतु लाए गए या आयात किए गए या पुनः आयात गए या टेम्परेरी आधार पर लाए गए उत्पाद पर लागू होंगे।
2. व्यक्तिगत उपयोग में पहले से उपयोग में लाए जा रहे उत्पाद जो रोजमर्रा जीवन के लिए जरूरी है, उन पर यह नियम नहीं लागू होंगे।
3. ड्यूटी फ्री के नियम सभी भारतीय निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक जो एक साल से ज्यादा विदेश में रह रहे हैं – उन पर लागू होगा।
4. एक महिला यात्री ४० ग्राम वजन की ज्वेलरी एक बार में ड्यूटी फ्री ला सकती है – जो उसके दैनिक उपयोग में नहीं आती है।
5. एक पुरूष यात्री २० ग्राम ज्वेलरी ड्यूटी फ्री ला सकता है।
6. ज्वेलरी में सोना और चांदी का अलग-अलग वजन नहीं बताया गया है – इसका मतलब सोने चांदी से निर्मित ज्वेलरी का वजन उपरोक्त सीमा में ड्यूटी फ्री होगा।
7. इसके लिए हर यात्री को कस्टम घोषणा पत्र भरना होगा जिसमें बताना होगा कि कितनी ज्वेलरी दैनिक उपयोग की है और कितनी अन्य या नई ली गई है। ज्वेलरी के पूरे वजन की जानकारी देनी होगी।
8. यदि दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली ज्वेलरी को छोड़कर नई ज्वेलरी एक महिला यात्री के पास ४० ग्राम से अधिक या पुरुष यात्री के पास २० ग्राम से अधिक पाई जाती हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी भरनी होगी।
9. हालांकि दैनिक उपयोग की चीजों में ज्वेलरी को नहीं कवर किया गया है लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आर्डर के आधार पर दैनिक उपयोग की ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती । इसलिए बेहतर होगा कि एक यात्री विदेश जाने से पहले दैनिक उपयोग में लाई जा रही ज्वेलरी की घोषणा जरुर करें। दैनिक उपयोग की ज्वेलरी का वजन या मूल्य कुछ भी हो सकती है।
10. दुबई में लाई जाने वाली ज्वेलरी भी इसमें शामिल हैं।
11. कोई भी सामान जिनका मूल्य ७५०००/- रुपए तक है – प्रति यात्री ड्यूटी फ्री होगा। इसमें २ साल से कम उम्र के बच्चे नहीं शामिल हैं। २ साल से १० साल तक के बच्चों को १५०००/- रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री है। शेष सभी पर एक से नियम लागू होंगे।
12. एक नया लेपटाप या नोटपेड प्रति यात्री फ्री होगा।
13. शराब २ लीटर तक प्रति यात्री फ्री होगी।
14. सिगरेट की १०० स्टिक और २५ सीगार फ्री होंगे।
15. ज्वेलरी के केस में जितनी ज्यादा आप ज्वेलरी पहनें होंगे – वह दैनिक उपयोग की बिना किसी के विवाद के मानी जावेगी।
*अब आइए जानें, क्या चीजें प्रतिबंधित होंगी:*
१. नक्शे या लिखित सामग्री जिसमें भारतीय सीमा को गलत तरीके से दर्शाया गया है।
2. नारकोटिक्स ड्रग्स या साइकेट्रिक उपयोग वाले पदार्थ
3. कोई भी ऐसी सामग्री जो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार के खिलाफ हो
4. वन्यजीव संबंधित उत्पाद
5. जाली नोट या सिक्के या करेंसी
6. जिंदा पशु पक्षी जो नोटिफाई किए गए हैं
*उपरोक्त नियम ०२/०२/२०२६ से लागू हो चुके हैं जिसका पालन हर भारतीय मूल के निवासी को करना होगा।*
*सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर