यमुना के पानी में जहर’ वाले बयान पर चुनाव आयोग का केजरीवाल को नोटिस, आज शाम 8 बजे तक मांगा सबूत
दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच यमुना के पानी में जहर का मामला गरमा गया है। चुनाव आयोग (EC) ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। यह नोटिस हरियाणा की ओर से यमुना के पानी को जहरीला करने के उनके आरोपों पर है। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने जहर नहीं पकड़ा होता, तो सामूहिक नरसंहार हो सकता था। EC ने चिंता जताई है कि ‘केजरीवाल के आरोपों से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव और पानी की कमी के कारण कानून-व्यवस्था की समस्याएं शामिल हैं। EC ने केजरीवाल से आज शाम 8 बजे तक सबूत देने को कहा है।’
नोटिस में कानून की कई धाराओं का जिक्र है। इनमें BNS धारा 196 (रहने की जगह के आधार पर दुश्मनी फैलाना), धारा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप), और धारा 353 (जनता को गुमराह करना) शामिल हैं। इन सभी धाराओं में तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) भी लगाई जा सकती है। EC ने DJB की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में यमुना के पानी में जहर की कोई बात नहीं है। ना ही दिल्ली सीमा पर जहरीले पानी को रोकने के लिए किसी कार्रवाई का जिक्र है।▪️