मिलावट का जहर:20 प्रतिष्ठानों की जांच, पनीर, ब्रेड, ड्रायफ्रूट्स, घी और दूध खराब

इंदौर

शहर के बार, होटल, डेयरी, यहां तक की अनाज और मसालों की फैक्टरियों में भी खाद्य सामग्री सही नहीं है। ऐसे ही 20 संस्थानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सैंपल लेने और जांच के बाद सैंपल फेल होने पर 21 लाख का जुर्माना लगाया है। इन फूड प्रोडक्ट में दूध, घी, ब्रेड, पनीर से लेकर ड्रायफ्रूट्स, मूंग और मसाले भी शामिल हैं।
कई जगह बिना फूड लाइसेंस, बिना अनुमति के ही प्रोडक्ट बनाकर बेचे जा रहे थे। अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसमें स्कीम नंबर 140 के एक बार एंड रेस्टोरेंट सहित 20 प्रतिष्ठान शामिल है। इनके सैंपल फेल होने की रिपोर्ट आने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जुर्माने के आदेश किए गए हैं। 30 दिन में यदि यह राशि जमा नहीं की तो लाइसेंस निरस्त होगा।
{रिलायंस रिटेल लि. स्मार्ट पॉइंट स्नेह नगर। अवमानक मूंग साबूत, 2 लाख जुर्माना। { मधुबन सिंपली वेज, स्कीम 94, पनीर खराब। जानकारी भी नहीं दी। डेढ़ लाख का जुर्माना। {च्वॉइस बेकरी, नायता मुंडला, बिना पंजीयन बेकरी उत्पाद का निर्माण। 50 हजार का जुर्माना। {गौतम फूड मार्केटिंग पालदा में मिथ्याछाप फरियाली मिक्चर। लूज मिर्ची पाउडर का उपयोग-50 हजार का जुर्माना। {गौरी ट्रेडर्स, बांक, मिथ्याछाप ब्रेड की ब्रिकी। 50 हजार जुर्माना। {महेंद्र ब्रदर्स, मूसाखेड़ी, मिथ्यछाप सूर्या कोकोनेट, रिफाइंड ऑइल। 3.20 लाख जुर्माना {हनुमान ट्रेडिंग, साजन नगर, मिथ्याछाप बादाम और मसूर, 1 लाख रुपए जुर्माना। { गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट, बैंक कॉलोनी, अवमानक पनीर, 1 लाख जुर्माना। {गुरुजी प्रोडक्ट्स, पिगडंबर, पैक्ड केसरिया ठंडाई, 1.50 लाख। {आकाश ग्लोबल, प्री पैक्ड मूंग दाल, 80 हजार जुर्माना। { गिरी घी, गुरु कुल कॉलोनी राऊ अवमानक घी 80 हजार जुर्माना। {च्वॉइस उज्जैन बैकरी, नायता मुंडला, मिथ्यछाप टोस्ट, सुपर इलायची का बिना पंजीयन निर्माण। 50 हजार जुर्माना। { राइसिंग पैक इंटरनेशनल, मंगल उद्योग नगर, मिथ्यछाप डॉ. ओटकर सेंडविच स्प्रेड, 1.60 लाख जुर्माना। {गौरव नमकीन एंड डेयरी, ब्रह्मबाग, मिथ्याछाप पेड़ा, 60 हजार जुर्माना। {एबीएस फूड्स, शेखर सेंटर, अवमानक दही, 80 हजार। { एसटी ट्रेडर्स मंगल नगर, अवमानक घी, 60 हजार। { पालीवाल स्वीट्स एंड बेकरी, अवमानक दूध। 60 हजार। { साहिल इंटरप्राइजेस, 501 बिचौली मर्दाना, अवमानक पनीर, 1.50 लाख जुर्माना। { सोनू फूड्स, पालदा,अवमानक धनिया दाल, 80 हजार। { ऋषभ फूड प्रोडक्ट्स, नायता मुंडला, अवमानक काली मिर्च पाउडर का गरम मसाले में उपयोग। 1.50 लाख जुर्माना।

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