सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के दुरूपयोग करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में धारा-144 लागू
सीहोर,05 अगस्त 2023,
आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर जिले में धारा-144 लागू की है। असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, वॉट्सऐप, आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। जिले में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक शांति बनाये रखने के लिये जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम आदि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेंगे। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि का प्रसारण नही करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, उसे कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेंगे। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 04 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा