सीबीआइ ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट,
MP 50 में प्रतिशत नर्सिंग कालेज नियम विरुद्ध संचालित
ग्वालियर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की युगलपीठ ने प्रदेशभर में नियम विरुद्ध चल रहे नर्सिंग कालेजों की जांच के मामले में सुनवाई की।
युगलपीठ ने अधिवक्ता से यह कहा
युगलपीठ ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता से कहा कि ‘एमपी की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कानून से बड़ी है क्या यह सब इस यूनिवर्सिटी का किया धरा है और अब भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि इसे खोलने की जरूरत क्या थी। मेडिकल कालेज ठीक नहीं चल रहे थे क्या। अच्छे खासे मेडिकल कालेज प्रदेश में चल रहे थे, अच्छा काम था उनका, यह मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी खोलकर सब गड़बड़ कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या और न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने की।
140 नर्सिंग कालेजों की रिपोर्ट पेश
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने निरीक्षण के बाद चार कैटेगरी में 140 नर्सिंग कालेजों की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 50 प्रतिशत कालेज नियम विरुद्ध संचालित होते पाए गए। सीबीआइ के अधितक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि इसके अलावा 169 कालेजों का निरीक्षण और किया जाना है, वहीं 55 कालेज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में प्रोटेक्टेड हैं।