पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अब लगेगा ₹10,000 का जुर्माना

, लेकिन इन लोगों के लिए राहत

अगर आपने अभी पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar card) को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द ही लिंक करा लें। 30 जून लास्ट डेट है इसके बाद अगर आपका पैन आधार लिंक (Pan Aadhaar Linking) नहीं रहा तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

साथ ही आपकी कई तरह की सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं और आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा आप पैसो का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में आप 30 जून 2023 तक 1000 रुपये का जुर्माना देकर आधार-पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं।

इनलोगों के लिए नहीं है लिंकिंग की जरूरत
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के मुताबिक वो हर यूजर जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी हो जाता है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी भी आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए बाध्य नहीं है। जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग जरूरी नहीं है। आयकर विभाग के मुताबिक जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में से एक के दायरे में आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें जुर्माने की रकम देनी होगी।

कैसे लिंक करे पैन और आधार कार्ड
— पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।
— उसपर लिंक पैन आधार कार्ड के आप्शन पर जाए और रजिस्टर पर किल्क करे। इसमें आपको पैन आपकी यूजर आईडी दर्ज करानी होगी।
— आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें। एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
— पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा। अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें। अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाऊ” बटन पर क्लिक करें। एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

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