सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के ट्रांसफर और फेरबदल की शक्ति मिलने के बाद से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने अपने मुख्य सचिव और सेवा सचिव को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने पर रोक लगा दी।
इसके लिए उन्हें मंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
दिल्ली सरकार ने अपने जारी आदेश में कहा कि मुख्य सचिव और सेवा सचिव सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों से संबंधित आदेश पारित करने के लिए दिल्ली सेवा मंत्री की मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना मंत्री आदेश के मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग द्वारा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।