सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एंड कस्टम चलाएगी फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर मुहीम

 

 

इस माह की १६ मई से जीएसटी विभाग फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़ने की मुहिम चलाएगा और इसके लिए जीएसटी अधिकारी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जांच के लिए आ सकते हैं.

अब अनुभव यह कहता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा व्यापारी को परेशान भी किया जा सकता है और रिश्वत भी मांगी जा सकती है.

*ऐसे में व्यापारियों और पेशेवरों को यह तैयारी रखनी चाहिए:*

१. सभी रजिस्ट्रेशन संबंधित कागजात तैयार रखें.

२. अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चाहे वो घर पर ही क्यों न हो – व्यापारिक नाम, पता जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ बोर्ड लगा हो.

३. पिछले ३ माह की रिटर्न की साफ्ट और हार्ड कापी जांच के लिए तैयार हो.

४. सेल बिल और परचेस फाइल तारीख वार अप-टू-डेट हो.

५. ध्यान रखें कागजात न उपलब्ध होने की स्थिति में या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रतिष्ठान में डिस्पले नहीं होने पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल भी किया जा सकता है और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है.

६. कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन भी लिए गए हैं जहां फर्जी बिजली बिल, प्रापर्टी रशीद, किरायानामा और डमी मोबाइल नंबर आधार से लिंक के आधार पर लिए गए हैं – जिसे जल्द से जल्द सुधरवाने होंगे.

७. जीएसटी विभाग द्वारा एक महीने की ये मुहीम फर्जी और गलत रजिस्ट्रेशन पकड़ने के लिए चलाई जावेगी और ऐसे नम्बरों को तुरंत सस्पेंड किया जायेगा.

*यदि आपका व्यापार उचित अनुपालन कर रहा है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है परंतु उपरोक्त बताए गए बिंदुओं की तैयारी करके रखें ताकि फील्ड आफिसर आपको ज्यादा परेशान न कर सके.*

*सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर

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