हाइकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर पर लगाया पांच हजार रुपए का जुर्माना

 

 

 

एक ही मामले पर दो टीचरों को अलग-अलग सजा देना जबलपुर कलेक्टर कोर्ट को महंगा पड़ गया। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर कोर्ट को 5 हजार रुपए की कास्ट लगाई दंड है। बता दे कि जबलपुर निवासी दुर्गा बेन की और से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने यह एक्शन लिया है।

जबलपुर निवासी दुर्गा बेन ने वर्ष 2019 में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि वह शासकीय स्कूल पाटन में टीचर हैं। चार साल पहले फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने परीक्षा के दौरान नकल का प्रकरण बनाया। इस मामले में दूसरी टीचर सुनीता सैयाम को भी आरोपी बनाया गया था, पर इस मामले में दोनों को अलग- अलग सजा दी गई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सुनीता को निंदा प्रस्ताव देकर बरी कर दिया लेकिन उसका एक वर्ष का वेतन वृद्धि रोकने का कलेक्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ता ने जब कलेक्टर के आदेश को कमिश्नर कोर्ट में अपील कर चुनौती दी तो कमिश्नर ने भी अपील निरस्त कर दी।

याचिकाकर्ता ने कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बैंच ने मामले को गंभीरता से लिया और कलेक्टर से पूछा है कि एक ही तथ्य के मामले में आखिर आपने यह भेदभाव क्यों अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर पर 5 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह राशि कलेक्टर अपनी जेब से हाईकोर्ट विधिक सहायता समिति में जमा करें।

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