बिना सीट बेल्ट पर 500 रुपये और हेलमेट न लगाने पर 300 रुपये जुर्माना की अधिसूचना जारी

 

*अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवहन वाहन चलाने पर पांच हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना*

भोपाल। परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी हैं। छह मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बाइक पर हेलमेट नहीं लगाने पर 300 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। लापरवाही से वाहन दौड़ाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

इस अपराध को दोहराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे।

प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की राशियों का पुनरीक्षण किया गया था। कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।

*अब यह रहेगी जुर्माने की राशि*
– यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपये जुर्माना।

-एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।

– बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना।

– अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवहन वाहन चलाने पर पांच हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना।

– गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपये जुर्माना।

– गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना।

– प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये जुर्माना।

– ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना।

*इनका कहना है*
यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। लापरवाही से फर्राटे भरते हुए वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
*अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त परिवहन विभाग*

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