एक्जिट पोल पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक सजा और जुर्माना

 

नई दिल्‍ली। भारत निर्वाचन आयोग ने एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन 6 फरवरी ‘23 को कर दिया है। इसके तहत मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिये झारखंड के रामगढ़ विधानसभा, अरूणाचल प्रदेश के लुम्ला विधानसभा, तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) विधानसभा, पश्चिम बंगाल के सागरदीघी विधानसभा और महाराष्ट्र के कसबा पेठ एवं चिंचवड विधानसभा के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

अधिसूचना के अनुसार मतदान के दिन 16 फरवरी की सुबह 7 बजे से 27 फरवरी (सोमवार) की शाम 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध

स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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