आयकर विभाग ने अगले साल के आईटीआर फ़ार्म जारी कर, करदाता को किया सचेत

 

 

हालांकि अभी वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख १५/०३/२३ निकली नहीं है, लेकिन आयकर विभाग ने १०/०२/२३ को नोटिफिकेशन के जरिए वर्ष २२-२३ ( निर्धारण वर्ष २३-२४) के रिटर्न फाइलिंग के सभी फ़ार्म बिना किसी अहम बदलाव के जारी कर दिए हैं.

अब करदाता को यह ध्यान में रखना होगा कि वित्तीय वर्ष २२-२३ खत्म होने के साथ ही ०१/०४/२३ से आयकर रिटर्न सबमिट करने का काम आयकर पोर्टल पर शुरू हो जावेगा और ३१/०७/२३ तक सभी के पास पर्याप्त समय रिटर्न फाइल का रहेगा ताकि अब कोई तारीख बढ़ाने की मांग न कर सके, साथ ही लेट होने पर पेनल्टी भरने में आनाकानी न करें.

करदाता ध्यान रखें:

१. आयकर विभाग (Income Tax) द्वारा एसेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले फॉर्म को नोटिफाई कर दिया गया है.

२. 10 फरवरी की एक नोटिफिकेशन के जरिये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (वेरिफिकेशन फॉर्म) और एकनॉलेजमेंट फॉर्म को भी नोटिफाई किया है.

३. गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष की तरह इस बार भी फॉर्म में कोई अहम बदलाव नहीं किए गए हैं.

४. इसलिए इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी.

*सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर

Shares