आरोपियों के कब्जे से कुल 533 नग ई–सिगरेट बरामद (कीमत करीब 05 लाख 33 हजार)।
आरोपियों के द्वारा शहर के पब, क्लब्स एवं स्टूडेंट्स वाले क्षेत्रों में फ्लेवर्ड केमिकलयुक्त ई–सिगरेट बेचकर करते थे अवैध लाभ अर्जित ।
प्रतिबंधित चाइना की ई–सिगरेट आरोपियों के द्वारा मुंबई से लाकर इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करना किया स्वीकार।*
इंदौर- पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में अवैध एवं प्रतिबंधित नशे के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(अपराध) राजेश हिंगणकर द्वारा पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्राँच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्राँच) गुरूप्रसाद पाराशर को अवैध रूप से प्रतिबंधित ई–सिगरेट के संबंध मे पतारसी एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में इन गतिविधियों में लिप्त आरोपियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु क्राइम ब्रांच की टीमों को निर्देशित किया गया था ।
इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच इंदौर टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, शहर में अलग–अलग स्थानों पर प्रतिबंधित ई सिगरेट इंदौर शहर में सप्लाई हो रही है। मुखबिर सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा पहली कार्यवाही पुराना आरटीओ रोड केसरबाग रोड के पास प्रतिबंधित ई–सिगरेट बेचने वाला आरोपी (1). वरुण नानक नि पार्श्वनाथ नगर केसरबाग रोड इंदौर को पकड़ा। दूसरी कार्यवाही में टावर चौराहे के पास स्थित प्रिंसेस पान शॉप पर दबिश देकर आरोपी (2). आकाश खेमचंदानी निवासी सिंधी कॉलोनी जूनी इंदौर को ई–सिगरेट के साथ पकड़ा।
तीसरी कार्यवाही जेल रोड स्थित नॉवेल मार्केट में आकाश कलेक्शन में दबिश देकर आरोपी (3). लोकेंद्र राठौर निवासी मोतितबेला इंदौर, (4). निमय राठौर निवासी– 60 फीट रोड द्वारिकापुरी, इंदौर को प्रतिबंधित ई–सिगरेट के साथ पकड़ा।
आरोपियों से प्रतिबंधित ई–सिगरेट के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि चीन से बनकर ई सिगरेट मुंबई में आती है और आरोपियों के द्वारा मुंबई से खरीदकर इंदौर शहर के पब, क्लब्स एवं स्टूडेंट्स क्षेत्रों में फ्लेवर्ड केमिकलयुक्त ई–सिगरेट बेचकर करते थे अवैध लाभ अर्जित करते थे और उक्त प्रतिबंधित ई सिगरेट में चार्जेबल बैट्री लगी है जिनके माध्यम से एक सिगरेट से करीब 5 हजार कश तक लगाए जा सकते है।
आरोपियों के कब्जे से कुल 533 नग (कीमत करीब 05 लाख 33 हजार) प्रतिबंधित ई–सिगरेट बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध थाने में धारा 269 भादवि एवं 4/7 प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध करते हुए, विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।*