पुलिस कमिश्नर ने आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त 6 अपराधियों को किया जिलाबदर

 

इंदौर 17 जनवरी 2023,
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त जिले के 6 अपराधियों के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश में आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त नया बसेरा निवासी गोलू उर्फ लईक पिता मो. निजाम तथा रामानंद नगर निवासी विजय श्रीवास उर्फ काला पिता उदयराम श्रीवास को 6-6 माह के लिये जिलाबदर किया गया है। इसी तरह पारसी मोहल्ला छावनी निवासी सचिन उर्फ जला पिता मुरलीधर वर्मा को एक वर्ष के लिये तथा कण्डिलपुरा निवासी शुभम उर्फ सन्नी पिता संजय यादव को 9 माह के लिये जिलाबदर किया गया है। दो अन्य अपराधी देवीइन्‍द्रा नगर निवासी अजय पिता मुकेश चौहान और नार्थ तोड़ा निवासी हर्ष वर्मा पिता मनीष वर्मा को 8-8 माह के लिये जिलाबदर किया गया है। इनके विरूद्ध विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधियों को इंदौर जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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