भोपाल नगर के कुछ क्षेत्रों में 18 जनवरी तक धारा 144 लागू

 

✍️✍️..*भोपाल नगर

*पुलिस आयुक्त भोपाल ने जारी किए आदेश*

भोपाल:* 16 जनवरी पुलिस आयुक्त, भोपाल मकरंद देऊस्कर ने जी – 20 समिट के अंतर्गत विदेशी विशिष्टगण एवं अतिथिगणों का आगमन हेतु 16 से 18 दिसम्बर 2023 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए होटल ताज भदभदा चौराहा, थाना कमलानगर, होटल जहानुमा पैलेस थाना श्यामला हिल्स, होटल जहांनुमा रिट्रीट थाना कमला नगर, होटल कोटयार्ड मेरियट, डीबी मॉल के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार उक्त अवधि में मिंटो हॉल थाना अरेरा हिल्स एवं ट्राइबल म्यूजियम थाना श्यामला हिल्स 17 जनवरी को मिंटो हाल थाना अरेरा हिल्स में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भ्रमण के दौरान कोई व्यक्ति किसी जूलूस / प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे विदेशी अतिथिगणों के भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा एवं अव्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न हो।

यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 16 से 18 जनवरी 2023 तक प्रातःकाल 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक उक्त क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। होटल ताज थाना कमलानगर, होटल कोर्टयार्ड मेरियट थाना एमपी नगर, होटल जहांनुमा रिट्रीट थाना कमलानगर, होटल जहांनुमा पैलेस थाना श्यामला हिल्स जनजातिय संग्रहालय, थाना श्यामला हिल्स, मिंटो हाल थाना अरेरा हिल्स, होटल ताज लेक फ्रंट / होटल जहांनुमा रिट्रीट से नेहरू नगर चौराहा तक, होटल ताज लेक फ्रंट / होटल जहांनुमा रिट्रीट से से भारत माता चौराहा (डिपो चौराहा) तक होटल ताज लेक फ्रंट / होटल जहांनुमा रिट्रीट से रातीबढ रोड स्थित फॉरेस्ट नाका तक, होटल जहांनुमा पैलेस श्यामला हिल्स से पॉलिटेकनिक चौराहा तक रहेगा।

इसी तरह होटल जहांनुमा पैलेस श्यामला हिल्स से किलोल पार्क तक,पर्यावास भवन से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक बोर्ड ऑफिस चौराहा से शिवाजी चौराहा तक, व्यापमं चौराह से बोर्ड ऑफिस चौराह तक तथा डी०बी० मॉल चौराहा से मंत्रालय तक, रोशनपुरा चौराहा से जहाँगीराबाद चौराह तक, राजभवन से पॉलिटेकनिक चौराहा तक, राजभवन से रोशनपुरा चौराहा तक, पॉलिटेकनिक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक, भारत भवन से रेतघाट तक, स्टेट हैंगर एवं राजाभोज विमानतल भोपाल, लाउखेडी थाना गांधीनगर एयरपोर्ट रोड,थाना गांधीनगर, सीटीओ थाना बैरागढ़, नरसिंहगढ तिराहा थाना गांधीनगर, राजगढ एवं व्यावरा रोड थाना गांधी नगर और रक्षा विहार कॉलोनी गांधी नगर रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा।

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