ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/ अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा

 

इंदौर 02 जनवरी, 2023,
प्रवासी भारतीय सम्मेलन तथा इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये अति विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी प्राप्त hv/IND/2018-VS के नियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए एअरपोर्ट, हेलिपैड, मार्ग के दोनों ओर, कार्यक्रम स्थल (बी.सी.सी), होटल रैडिसन ब्लू, होटल पार्क, होटल एसेंसीया, होटल सायाजी, होटल मेरिएट, होटल वाव के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/ अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 07 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी। यह आदेश पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया गया।

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