इंदौर के इन क्षेत्रों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध

 

इंदौर 23 अक्टूबर, 2022,
इंदौर के एमटी क्लॉथ मार्केट तथा आसपास के क्षेत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में 25 अक्टूबर 2022 तक असामाजिक एवं अन्य लोगों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु पटाखा चलाने को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। यह आदेश पुलिस आयुक्त श हरिनारायण चारी मिश्र ने धारा-144 के अंतर्गत जारी किये है।
जारी आदेशानुसार एम टी क्लॉथ मार्केट एवं शीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़ेंगे जा सकेंगे तथा ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा ना ही आतिशबाजी कराई जाएगी तथा ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे। खजूरी बाजार (बुक मार्केट), क्लॉथ मार्केट, मालवामिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक मार्केट) आदि क्षेत्र में भी पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे तथा ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी।

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