सम्पत्ति विरूपण पर दण्डनीय कार्यवाही होगी

               जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी एवं नसरुल्लागंज में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  चन्द्र मोहन ठाकुर ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नही करने के आदेश दिए है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है।

  जारी आदेशानुसार चुनाव प्रसार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी, नसरूल्लागंज, की पंचायत सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई दल के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन के समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
Shares