सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है. मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे. मंत्रालय के अनुसार, दोपहिया वाहन पर अगर 4 साल से छोटा कोई बच्चा सवार है, तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है. इसके साथ ही रोड सेफ्टी को लेकर कुछ और भी नियम लागू किए जा रहे हैं. बच्चों को हेलमेट के साथ ही हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना होगा ताकि बच्चा पीछे से गिरे नहीं. यह बेल्ट वाटर प्रूफ होनी चाहिए, साथ ही उसमें 30 किलो के भार को सहने की क्षमता होनी चाहिए, इस हार्नेस की मदद से बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रख कर बेल्ट की तरह बच्चे से बांधा जाता है. वहीं, वाहन की स्पीड सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी ▪️