पंचायत सचिव और सरपंच, प्रधान प्रशासकीय समिति को लेकर जारी आदेश
भोपाल । मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायतों के संचालन को लेकर खीच तन चल रही थी जो अब खत्म हो गई है । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने चुनाव निरस्त होने के बाद फ़ैसला लिया की ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच(प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा । जिसको लेकर विभाग ने अब आदेश जारी कर दिया है । वही पंचायत के अलावा इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे ।