पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने आरोप में गिरफ्तार हुए हैं राज कुंद्रा,

 

 

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किय है. पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उसे कुछ एप पर स्ट्रीम करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दावा किया है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास बहुत सबूत हैं.

 

राज कुंद्रा बिजनेसमैन हैं और उनकी गिरफ्तारी से लोग हैरान हैं कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस के पति बिजनेस की आड़ में इस तरह के काल धंधे में शामिल हैं. राज कुंद्रा से पुलिस कस्टडी में पूछताछ चल रही है. आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है.

 

आईटी एक्ट के तहत एंटी पोर्नोग्राफी लॉ

 

इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन को देखते हुए आईटी एक्ट में काफी बदलाव किया जा चुके हैं. दरअसल, आज के दौर में इंटरनेट पर प्रोर्नोंग्राफी और मोर्फोलॉजी का बिजनेस बन गया है. इसके तहत अश्लील फोटो, वीडियो, मैसेज, ऑडियो और अन्य कंटेंट आते हैं. इंटरनेट पर इसे रोकने के लिए देश में एंट्री पोर्नोग्राफी लॉ बनाया गया है.

 

 

अश्लील वीडियो बनाना और शेयर करना अपराध

 

वहीं, दूसरों की न्यूज या अश्लील वीडियो या तस्वीरें बनाना और इससे किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडियम से शेयर करना, किसी को देना या पब्लिश करना गैर-कानूनी है. इसे अपराध माना जाता है. राज कुंद्रा पर ये दोनों तरह के आरोप हैं. इसलिए उन पर आरोप साबित होने के बाद, इन्हीं कानून के आधार पर कार्रवाई होगी.

 

आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत होगी इतनी सजा

 

ऐसे मामलों में आईटी(संसोधन) एक्ट 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. हालांकि अगर कोई शख्स ऐसी गलती दोबारा करता है, उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है. अगर राज कुंद्रा पर आरोप साबित हुए थे उनको ये सजा होगी.

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