भोपाल:
राज्य शासन ने 16 जून से 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजोरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय में 6 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बंधन कारी होगा। आदेश में कहा गया है कि स्कूल/ कॉलेज/ शैक्षणिक/प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगे। सभी शासकीय, अशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय सुबह 9 से रात 8 बजे तक संचालित हो सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी इसी अवधि में खुल सकेंगे लेकिन 50% केपीसिटी के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शकों की उपस्थिति नहीं रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50% कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के सदस्यों को मिलाकर 50 लोग शामिल हो सकेंगे और इनकी सूची जिला प्रशासन को देना होगा। रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा जो शनिवार रात से सोमवार की सुबह तक होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।