जैव डीजल बी-100 के क्रय-विक्रय तथा भण्डारण के लिये अनुमति लेना अनिवार्य

 

इंदौर 27 मई 2021,
राज्य शासन द्वारा जैव डीजल बी-100 की बिक्री के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर जैव डीजल बी-100 के क्रय-विक्रय तथा भण्डारण के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार द्वारा इंदौर जिले में संचालित समस्त जैव डीजल बी-100 पम्प संचालकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित पम्प संचालन की अनुमति हेतु सात दिवस में आवेदन करें। उन्होंने बताया कि अनुमति हेतु आवेदन नहीं करने वाले पम्प संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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