मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर और आक्सीजन की कालाबाजारी करने पर 21 के खिलाफ लगाई गई रासुका
कोरोना के इलाज के लिए महत्वपूर्ण रेमडेसिविर इंजेक्शन और आक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। ऐसे 21 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें से 20 रेमडेसिविर तो एक आक्सीजन की कालाबाजारी करता पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में नौ, उज्जैन जिले में आठ, जबलपुर जिले में दो और ग्वालियर जिले में एक के खिलाफ रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर सतना के एक व्यक्ति पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।
61 अस्पतालों पर कार्रवाई
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा मनमाना शुल्क लेने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में ऐसे 61 अस्पतालों पर कार्रवाई कर सात लाख 34 हजार रुपये मरीजों के स्वजन को दिलवाए गए हैं। यह वह राशि है, जो अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के नाम पर अधिक वसूली थी। इनमें 33 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। दो अस्पतालों का लाइसेंस निलंबित किया गया और 22 अस्पतालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।