कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में गृह विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । इन निर्देशों में:-
?केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं उन्हें यह सलाह दी जाए कि वह 10% कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएं।
?अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएं अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा जेल, राजस्व ,पेयजल, आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि शामिल है।
?आईटी कंपनियों/ बीपीओ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित करेंगे
उपरोक्त बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 में 10% के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं वह work-from-home करेंगेा
?ऑटो ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
?सामाजिक/ राजनीतिक/ खेलकूद /मनोरंजन /शैक्षणिक /सांस्कृतिक /सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतया वर्जित रहेगा।
?बड़ी सब्जी मंडी को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
?यह सुनिश्चित किया जाए कि किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बना रहे।
उपरोक्त निर्देशों का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकले ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।