इस मामले में शिवराज सरकार को HC से बड़ी राहत

 

 

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिवराज सरकार को बड़ी राहत दी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दो दर्जन विधायकों के खिलाफ दल बदलने के लिए दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सिंधिया गुट के मंत्रियों का टला खतरा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिंधिया गुट के मंत्रियों पर से खतरा टल गया है। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा निवासी वकील अराधना भार्गव ने दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में दलील दी गई थी कि इस तरह दल बदल कर दूसरी पार्टी में शामिल होना गलता है। याचिकाकर्ता ने इसे लेकर कोर्ट में सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। फिलहाल कोर्ट ने दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को नोटिस भी जारी किए थे।

मध्य प्रदेश में हुआ था बड़ा सियासी उलटफेर

बता दें कि बीते साल मार्च महीने में प्रदेश में सियासी उलटफेर के चलते सिंधिया खेमे के करीब दो दर्जन विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस उलट फेर के बाद प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 15 महीने में गिर गई थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी।

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