निर्धारित शर्तों के अधीन मिलता है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ

26 दिसम्बर, 2020 ,
केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये की राशि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4000 रुपये की राशि का वितरण समय-समय पर कृषकों को किया जा रहा है। अभी तक इंदौर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा 6 इन्स्टालमेंट एवं मुख्यमत्री किसान कल्याण योजना के तहत् एक इन्स्टालमेंट द्वारा कृषकों को राशि का वितरण किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र कृषकों को राशि वितरण किये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मापदंड तय किये गये हैं। मापदंड अनुसार इस योजना के तहत किसान के नाम से भूमि होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का स्वामी है किन्तु वह शासकीय कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है रिटायर होकर पेशनधारी है, पेंशन की राशि 10000 रुपये ज्यादा होने पर, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, कृषि भूमि पर अन्य कोई कार्य कर रहा है, बटाई पर दिये गये कृषि भूमि के स्वामी को तथा जो कृषक आयकरदाता है तो ऐसे कृषि भूमि स्वामी को को इन योजना का लाभ नही मिल पायेगा।
भू-अभिलेख शाखा कलेक्टर कार्यालय इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा कुल खाते का 5 प्रतिशत डाटा भौतिक सत्यापन हेतु सभी जिलो को दिया गया है। इन्दौर जिले को 3637 डाटा भौतिक सत्यापन हेतु प्रदाय किया है जिसमें से 394 खातों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। 145 अपात्र हितग्राही पाये गये है। भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि जिन किसानों को अपात्र किया गया है वो पेशे से किसान ना होकर व्यापारी, डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, सी. ए. अभिभाषक आर्किटेक्ट जैसे अन्य पेश से होकर अपनी आय का निवेश कृषि भूमि में किया गया है जिस पर फार्म हाउस या कृषि संबंधी गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाती है और वे आयकरदाता हैं। कुल 145 अपात्र किसानो में कुछ किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे अपात्र हितग्राहियों के परिवार से संपर्क कर समझाइस दी गई कि उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि की जो राशि जमा हो गई है उस राशि को शासन हित में शासन के खाते में पुनः जमा करें। कुछ अपात्र हितग्राहियों द्वारा स्वयं ही संपर्क कर राशि को शासनहित में जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया को समझकर राशि को जमा किया गया है।

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