कंटेनमेंट जोन में दिसंबर तक जारी रहेगी सख्ती

कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की, कड़ाई से पालन के लिए राज्यों को निर्देश

गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

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